धनबाद, सितम्बर 1 -- धनबाद, प्रमुख संवाददाता आरटीई प्रथम संशोधित नियमावली 2019 के खिलाफ झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट जाएगा। यह जानकारी रविवार को बेकारबांध में आयोजित एसोसिएशन की जिला इकाई की बैठक सदस्यों को दी गई। बैठक की अध्यक्षता जिला सचिव इरफान खान कर रहे थे। बैठक में आरटीई (बच्चों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार) प्रथम संशोधित नियमावली-2019 और झारखंड सरकार की नीतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। जिला सचिव इरफान खान ने कहा कि झारखंड सरकार छोटे निजी विद्यालयों को आरटीई मान्यता के नाम पर परेशान कर रही है। छोटे-छोटे गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय बहुत कम मासिक शुल्क लेकर गरीब व मध्यमवर्गीय बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सरकार उन्हें मान्यता नहीं दे रही। दूसरी ओर सरकारी विद्यालयों की हालत बेहद खराब है। चार-पांच कमरों में संचालित...