रांची, जुलाई 28 -- रांची। संवाददाता बहुचर्चित पूर्व नक्सली कुंदन पाहन को पुलिस पर हमले के एक पुराने मामले में अपर न्यायायुक्त संजीव झा की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। वर्ष 2009 की इस घटना में अभियोजन पक्ष की ओर से मात्र दो गवाह पेश किए गए थे, जो आरोपों को साबित नहीं कर सके। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता ईश्वर दयाल ने पक्ष रखते हुए कुंदन पाहन की पैरवी की। घटना 24 अक्तूबर 2009 की है, जब पुलिस को सूचना मिली थी कि जोन्हा फॉल के पास उग्रवादी दस्ता किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहा है। सूचना पर मूरी ओपी और अनगड़ा थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ छापेमारी को निकले थे। इसी दौरान पुलिस की गाड़ी की टक्कर नक्सली दस्ते की गाड़ी से हो गई। मुठभेड़ की स्थिति में दोनों ओर से फायरिंग हुई थी। घटना के बाद पुलिस ने मौके से हथियार और विस...