लखनऊ, अक्टूबर 12 -- विद्युत अधिनियम संशोधन बिल के प्रारूप में भी सभी उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता का जिक्र नहीं है। वहीं, मूल विद्युत अधिनियम में उपभोक्ताओं को प्रीपेड या पोस्टपेड मीटर में से कोई एक चुनने का विकल्प दिया गया है। ऐसे में अब सभी घरों में अनिवार्य तौर पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के पावर कॉरपोरेशन के आदेश पर सवाल खड़े हो गए हैं। कॉरपोरेशन ने तो यह भी आदेश दिए हैं कि नए कनेक्शन स्मार्ट प्रीपेड मीटर के साथ ही दिए जाएंगे। प्रदेश में सभी घरों में लगे पोस्ट मीटर को बदलकर स्मार्ट प्रीपेड मीटर रिवैंप डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के तहत लगाए जा रहे हैं। तकरीबन 27 हजार करोड़ रुपये की इस योजना पर पहले ही सवाल उठ रहे थे क्योंकि एक्ट में व्यवस्था है कि उपभोक्ताओं की मर्जी के बिना उनके घरों पर स्मार्ट प...
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