नई दिल्ली, अगस्त 19 -- हत्या के मामले में दोषी व्यक्ति के पक्ष में हलफनामा दाखिल करने पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बिहार के आईपीएस अधिकारी अशोक मिश्रा को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने आईपीएस अधिकारी मिश्रा से कहा कि संविधान के प्रति वफादार रहें, न कि अपने बॉस के प्रति। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और एस.वी.एन. भट्टी की पीठ के समक्ष पटना में विशेष शाखा में तैनात अशोक मिश्रा के हलफनामे पर कड़ी आपत्ति जताई थी। हलफनामे में उन्होंने अभियोजन के खिलाफ अपना पक्ष रखा है। आईपीएस अधिकारी मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में अरोपी को क्लीन चीट दे दी, जबकि पुलिस ने शुरू में ही आरोपी को निचली अदालत से दोषसिद्धि सुनिश्चित कर ली थी। पीठ ने कहा कि आईपीएस अधिकारी मिश्रा ने अपने हलफनामे में पुलिस द्वारा दाखिल आरोपपत्र और निचली अदालत के फैसले का सीधा...