रांची, जून 12 -- रांची। विशेष संवाददाता झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकलपीठ के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें संविदा पर कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमित करने का निर्देश दिया गया था। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने गुरुवार को झारखंड राज्य वन विकास निगम की अपील याचिका को मंजूर कर लिया। इस मामले के प्रतिवादियों की नियुक्ति बिहार राज्य वन विकास निगम के अंतर्गत वन उत्पाद ओवरसीयर के रूप में एकीकृत बिहार के समय संविदा के आधार पर वर्ष 1987-88 में केवल तीन माह के लिए हुई थी। लेकिन ये कर्मी कुछ कारणों से वर्ष 2003 तक अपनी सेवा देते रहे थे। झारखंड गठन के बाद बिहार राज्य वन विकास निगम के प्रबंध निदेशक ने झारखंड वन विकास निगम को एक पत्र भेजा गया था। जिसमें ऐसे लोगों की सूची दी गई थी, जो तीन माह के लिए नियुक्त हुए थे, लेकिन ...