प्रयागराज, फरवरी 10 -- संभल हिंसा के मामले में पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी समेत सभी पुलिस वालों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। हाइकोर्ट ने पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने के सीजेएम संभल के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने विपक्षी शिकायतकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। राज्य सरकार और संभल के पूर्व सीओ अनुज चौधरी सहित अन्य पुलिस कर्मियों ने सीजेएम के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका पर न्यायमूर्ति समित गोपाल सुनवाई कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा है कि याचिका की पोषणीयता का प्रश्न शिकायतकर्ता द्वारा जवाब दाखिल किए जाने के बाद विचार किया जाएगा। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल और अधिवक्ता एके संड ने दलील दी कि सीजेएम ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत तय अनिव...
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