संभल, जून 17 -- चन्दौसी। संभल हिंसा के एक और आरोपी वारिस की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। शुक्रवार को कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब तक संभल हिंसा में 159 जमानत अर्जी खारिज हो चुकी हैं। पिछले वर्ष 19 नवंबर को हिंदू पक्ष द्वारा संभल की शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर होने के दावे के बाद तनाव बढ़ गया था। मस्जिद के दूसरे चरण के सर्वे के दौरान 24 नवंबर को भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। इस दौरान उग्र भीड़ ने पथराव और फायरिंग शुरू कर दी। जिसमें चार लोगों की जान चली गई। मृतकों में बिलाल, अयान, नईम और कैफ शामिल थे। हत्या के आरोप सीधे तौर पर मुल्ला अफरोज और वारिस पर हैं। जबकि हथियार सप्लाई का आरोप गुलाम नवी पर है। हिंसा में व्यापक तोड़फोड़ और गाड़ियों को आग लगाने की घटनाएं भी हुईं। हिंसा के बाद करीब ढाई हजार से अधिक ...