संभल, अगस्त 1 -- संभल की शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली को बड़ी राहत मिली है। अपर जिला जज आरती फौजदार की अदालत ने गुरुवार को उनके खिलाफ बढ़ाई गई धाराओं में भी जमानत मंजूर कर ली है, जिससे अब उनकी जल्द रिहाई संभव हो गई है। गौरतलब है कि 24 नवंबर 2024 को संभल में हुई हिंसा की घटना में मुख्य आरोपी बनाए गए जफर अली को एसआईटी ने 23 मार्च 2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा था। तब से वे लगभग चार महीने से जेल में बंद हैं। जफर अली के अधिवक्ता आसिफ अख्तर ने उनकी जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जहां से उन्हें प्रारंभिक राहत भी मिल गई थी। हालांकि पुलिस ने विवेचना के दौरान चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता की धारा 353(2) और 61(2) जोड़ दीं, जिससे उनकी रिहाई में बाधा आ गई थी। इसके बाद अधिवक्ता ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आदित्य सिंह की ...