संभल, फरवरी 25 -- चंदौसी। संभल की शाही जामा मस्जिद में 24 नवंबर को हुई हिंसा के मामले में दर्ज 11 एफआईआर से जुड़े सात आरोपियों की जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। अपर जनपद न्यायाधीश/रेप केसेज एंड पॉक्सो एक्ट न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के वकीलों ने अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं। शासकीय अधिवक्ता राहुल दीक्षित ने बताया कि आरोपी मोहम्मद आजम खान, शुऐब, मो. दाउश, शुहेब उर्फ टिल्लू, मो. हसनैन, मो. फहजान और रुकईया के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि ये सभी आरोपी हिंसा में सक्रिय रूप से शामिल थे और इसी अपराध में अन्य सह अभियुक्तों की जमानत पहले ही खारिज हो चुकी है। वहीं, बचाव पक्ष के वकीलों ने दलील दी कि आरोपियों को झूठे मामले में फंसाया गया है और वे निर्दोष हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ...