मुरादाबाद, मार्च 11 -- संभल में ट्रक चालक की बेदर्दी से हुई हत्या में बहजोई के दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। बीस साल पहले हुई घटना में मुरादाबाद की एससी-एसटी कोर्ट-संदीप सिंह ने सजा के साथ 24 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। खाना खाने के दौरान हुए विवाद में चालक को मार डाला गया। विशेष लोक अभियोजक आनन्द पाल सिंह के अनुसार संभल के मंडी किशन दास सराय के मो. अशफाक हुसैन ने बहजोई थाने में तहरीर देकर बताया कि वह ट्रक का मालिक है। उसका चालक हरज्ञान सिंह उर्फ ज्ञानी सिंह संभल से 5 नवंबर को बहजोई मंडी समिति में माल लोड करने गया था। देर शाम भी ट्रक का सामान लोड नहीं हो पाया। रमजान होने से हरज्ञान ने उसे घर जाने को कहा। सुबह मंडी आने पर पता चला कि वहां ट्रक चालक का शव पड़ा था। पास में ही ट्रक खड़ा था। लग रहा था कि इस हत्या को किसी ने दुर्घटना का ...
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