नई दिल्ली, अक्टूबर 27 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तीन आरोपियों मोहम्मद दानिश, फैजान और नजीर को ज़मानत दे दी। इन तीनों को पिछले साल उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा में कथित संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने हिंसा की जांच पूरी होने और आरोपपत्र दाखिल होने के तथ्य पर विचार करने के बाद तीनों आरोपियों को जमानत दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद इन आरोपियों ने शीर्ष अदालत का रुख किया था। आज सुनवाई के दौरान, उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से पेश वकील ने तीनों आरोपियों की जमानत याचिकाओं का विरोध किया। तीनों याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील सुलेमान खान ने दलील दी कि तीनों आरोपियों का नाम शुरुआती एफआईआर में नहीं था और उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मि...