प्रयागराज, अक्टूबर 3 -- संभल में तालाब और सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने संबंधित कागजात पेश करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश पाठक ने मसाजिद शरीफ गोसुलबारा रावां बुजुर्ग और मस्जिद के मुतवल्ली मिंजर की ओर से दाखिल याचिका पर उनके अधिवक्ता अरविंद कुमार त्रिपाठी व शशांक श्री त्रिपाठी को सुनकर दिया है। दशहरा अवकाश के दौरान यह याचिका दाखिल कर छुट्टी के दिन अर्जेंट बेसिस पर सुनवाई की मांग की गई। फिलहाल शनिवार को सुबह दस बजे सुनवाई तय की गई है। याचिका में मस्जिद, बारात घर और अस्पताल के ध्वस्तीकरण के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है। कहा गया है कि बारात घर को ध्वस्त कर दिया गया है। ध्वस्तीकरण के लिए दो अक्तूबर गांधी जयंती व दशहरे की छुट्टी का दिन चुना गया जबकि बुलड...
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