विधि संवाददाता, अक्टूबर 4 -- संभल में तालाब और सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद के ध्वस्तीकरण मामले में मस्जिद पक्ष की ओर से दाखिल याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश पाठक ने याची की ओर से अधिवक्ता अरविंद कुमार त्रिपाठी और शशांक श्री त्रिपाठी और अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल को सुनकर दिया है। दशहरा अवकाश होने के बावजूद शनिवार सुबह बैठी विशेष बेंच ने मसाजिद शरीफ गोसुलबारा रावां बुजुर्ग और मस्जिद के मुतवल्ली मिंजर की ओर से दाखिल याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा कि इसके लिए वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है, उसका सहारा ले सकते हैं। जानकारों के मुताबिक अब मस्जिद पक्ष ट्रायल कोर्ट में अपील दाखिल कर सकता है। दशहरा अवकाश के दौरान यह याचिका दाखिल कर छुट्टी के दिन अर्जेंट बेसिस पर सुनवाई की मांग की गई थी। याचिका में मस्...