संभल, मई 19 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल जामा मस्जिद के एएसआई सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और एएसआई सर्वे के आदेश के खिलाफ इंतजामिया कमेटी की पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि सर्वे कमिश्नर के लिए अर्जी देने के साथ इस मामले में दीवानी वाद भी पोषणीय है। कोर्ट ने इंतजामिया कमेटी के इस तर्क को भी स्वीकार नहीं किया कि दीवानी मुकदमा 1991 के पूजा स्थल अधिनियम के प्रावधानों से बाधित है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने सोमवार को खुली अदालत में सुनाया। कोर्ट ने जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी, हरि शंकर जैन और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के वकीलों को सुनने के बाद गत 13 मई को निर्णय सुरक्षित कर लिया था। जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की पुनरीक्षण याचिका में संभल की दीवानी अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी। दीवानी अदालत ने...