नई दिल्ली, मार्च 10 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज संभल जामा मस्जिद में बाहर से पुताई कराने को लेकर एएसआई से हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने एएसआई से पूछा कि वहां पुताई की आवश्यकता है कि नहीं। और यदि है तो उसे बाहर से पुताई कराने में क्या परेशानी है। कोर्ट ने महाधिवक्ता से कलेक्टर व मस्जिद कमेटी के बीच वर्ष 1927 में हुए करारनामा उपलब्ध कराने को कहा है। हाईकोर्ट इस मामले की पुनः बुधवार 12 मार्च को सुनवाई करेगी। हाईकोर्ट ने इस बीच एएसआई को कहा है कि वे पुताई को लेकर बाहर से अपनी रिपोर्ट देंगे। इसे लेकर मस्जिद में अंदर जाने की जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट के आदेश पर संभल जामा मस्जिद परिसर में सफाई कार्य हो गया है। रंगाई पुताई के मामले में एएसआई की रिपोर्ट पर संभल जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की तरफ से आपत्ति दाखिल की गई थी। आज एएसआई ने भी जवाब दाखिल किय...