पलामू, जुलाई 1 -- मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। एनडीपीएस एक्ट के तहत दो अभियुक्त देवेंद्र साबर एवं मनोज सेठी को दोषी पाते हुए 12 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा दोषियों को भुगतना होगा। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-1 की अदालत ने सोमवार को सजा सुनाई है। देवेंद्र साबर एवं मनोज सेठी, ओडीशा के संबलपुर जिला के रहने वाले हैं। अभियोजना के अनुसार देवेंद्र गाड़ी चला रहा था जबकि मनोज सेठी उस गाड़ी में खलासी के रूप में कार्यरत था। 29 सितंबर 2022 को सतबरवा थाना से सफेद रंग की टाटा-709 गाड़ी जो झारखंड में पंजीकृत थी, तीन क्विंटल 20 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था। पुलिस को सूचना मिली थी कि भारी मात्रा में गांजा की तस्करी की जा रही है। इसके बाद पुलिस ने स...
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