मुंगेर, मई 8 -- मुंगेर, एक संवाददाता। बिहार के सभी संबद्ध कॉलेजों के शिक्षकों और कर्मचारियों को वर्षों की प्रतीक्षा के बाद आखिरकार राहत मिली है। उच्च न्यायालय, पटना ने बीते 2 मई को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए वर्ष- 2007 के पूर्व नियुक्त सभी संबद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों को यूजीसी के मानकों के अनुरूप वेतन और पेंशन देने का आदेश दिया है। इस आदेश के क्रियान्वयन के लिए न्यायालय ने बिहार सरकार को तीन महीने की समयसीमा दी है। इस फैसले से राज्य भर के शिक्षकों के साथ-साथ मुंगेर विश्वविद्यालय के संबद्ध कॉलेज के शिक्षकों में उत्साह और उम्मीद की लहर दौड़ गई है। अपने हक में पटना उच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद मुंगेर विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले सभी संबद्ध कॉलेजों के शिक्षक-शिक्षिकाओं ने उच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किय...
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