पूर्णिया, जनवरी 20 -- पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। संबद्ध कॉलेजों में हुए सरकारी अनुदान के बंदरबांट पर उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है, जिससे बीएनएमयू और पूर्णिया विश्वविद्यालय के अधीनस्थ गड़बड़ी करने वाले गैर अंगीभूत कॉलेजों में हड़कम्प मचा हुआ है। वहीं उच्च न्यायालय के इस निर्देश से अनुदान से वंचित शिक्षक और कर्मचारियों को राहत मिलने की आस जग गई है। उच्च न्यायालय के आदेश पर ही बीएनएमयू मधेपुरा के कुलसचिव ने बीएनएमयू और पूर्णिया विश्वविद्यालय के अधीनस्थ गैर अंगीभूत कॉलेजों को पत्र निर्गत कर वर्ष 2008-11 और 2014-17 सहित विगत सभी सरकारी अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र ई मेल के ही माध्यम से 20 जनवरी तक अनिवार्य रूप से बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा को उपलब्ध कराने को निर्देशित किया है। -बीएनएमयू के कुलसचिव ने सभी गैर अंगीभूत कॉलेजों से...
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