नई दिल्ली, नवम्बर 19 -- केरल हाई कोर्ट ने मंगलवार को एक महिला द्वारा शख्स पर लगाए गए बलात्कार के आरोपों को खारिज कर दिया। इस दौरान हाईकोर्ट ने कुछ अहम टिप्पणियां भी की हैं। केरल हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि किसी रिश्ते के खत्म होने या बाद में किसी और से शादी हो जाने के बाद, पूर्व में सहमति से हुए यौन संबंध को अपने आप ही बलात्कार का मामला नहीं बनाया जा सकता है। कोर्ट में एक महिला द्वारा शख्स पर लगाए गए आरोपों पर सुनवाई चल रही थी। शख्स पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), 493 (धोखे से संबंध बनाना) और 496 (कपटपूर्ण विवाह समारोह) के तहत मामले दर्ज थे। महिला ने आरोप लगाए थे कि शख्स ने उसे झांसा देकर लगातार संबंध बनाए, शादी करने का वादा किया, लेकिन बाद में किसी और से शादी कर ली। जानकारी के मुताबिक दोनों के बीच यह रिश्ता ...