नई दिल्ली, नवम्बर 13 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को इन्फ्लुएंसर संदीपा विर्क की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया है। संदीपा को 12 अगस्त को धनशोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। निचली अदालत ने उसकी जमानत खारिज कर दी थी। ईडी ने धनशोधन अधिनियम के तहत आरोपपत्र दाखिल किया है। न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा की पीठ ने ईडी को नोटिस जारी कर स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। इस मामले की सुनवाई 16 दिसंबर को होगी। ईडी पहले ही तीस हजारी कोर्ट स्थित निचली अदालत में आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है। चार नवंबर को तीस हजारी कोर्ट ने संदीपा विर्क की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। ईडी ने संदीपा और अमित गुप्ता के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 3 के तहत अभियोजन शिकायत (आरोपपत्...