नई दिल्ली, नवम्बर 17 -- नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। निगम ने विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, संस्थानों के खिलाफ कचरा प्रबंधन नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की है। इसके तहत एक महीने के दौरान थोक अपशिष्ट उत्पादक (बीएसडब्ल्यू) के खिलाफ लगभग पांच हजार चालान काटे गए हैं। इसमें आईटीओ के पास स्थित एक स्वास्थ्य संस्थान भी शामिल है। इस संस्थान और मेडिकल कॉलेज के खिलाफ निगम प्रशासन ने 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। निगम अधिकारियों ने बताया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) नियम, 2016 के अनुपालन के तहत हर दिन सौ किलो से अधिक कचरे का उत्पादन करने वाले संस्थानों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बीएसडब्ल्यू की श्रेणी के तहत निगम की ऐप 311 में पंजीकरण करने के लिए कहा गया है।
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