नई दिल्ली, दिसम्बर 28 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। तीस हजारी स्थित मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने वर्ष 2023 में सड़क हादसे में जान गंवाने वाले 37 वर्षीय इंजीनियर सौरभ गुप्ता के परिजनों को 1.63 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह राशि मृतक की पत्नी और मां को दी जाएगी। यह आदेश पीठासीन अधिकारी रुचिका सिंगला ने पारित किया। एमएसीटी मृतक की पत्नी और मां द्वारा दायर मुआवजा याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिका के अनुसार, यह हादसा दस मई 2023 को सुबह करीब साढ़े पांच बजे हुआ था। सौरभ अपनी पत्नी के साथ कार से दिल्ली से हिमाचल प्रदेश जा रहे थे। रास्ते में एक टोल प्लाजा के पास सामने से आ रही एक कार ने डिवाइडर से कूदते हुए उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि सौरभ गुप्ता को गंभीर चोटें आईं और बाद में उनकी मौत ...