नई दिल्ली, नवम्बर 12 -- नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। पटियाला हाउस कोर्ट ने वसंत कुंज इलाके में सेंधमारी और चोरी के एक मामले में पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए दो आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि पुलिस मोबाइल लोकेशन की जांच तक नहीं कर सकी। ऐसे में अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में विफल रहा और आरोपियों को संदेह का लाभ दिया जाता है। मामला जून 2024 का है। वसंत कुंज के एक फ्लैट से लैपटॉप, गहने और विदेशी मुद्रा चोरी होने की शिकायत दर्ज हुई थी। दो आरोपी ओमबीर और जितेंद्र की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने बरामदगी का दावा किया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनिमेष कुमार की अदालत ने कहा कि न तो मोबाइल लोकेशन व अन्य तकनीकी साक्ष्य जुटाए गए और न ही कोई ऐसा पुख्ता सबूत पेश किया गया, जिससे यह साबित हो सके कि घटना के समय आरोपी घटनास्थल के पास थे...