नई दिल्ली, नवम्बर 24 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। तीस हजारी स्थित मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने साल 2022 में सड़क हादसे में जान गंवाने वाले 21 साल के युवक राहुल के परिवार को 35 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह हादसा 15 जून 2022 को रोहतक रोड पर मेट्रो पिलर नंबर 260 के पास हुआ था। रोहन स्कूटी चला रहा था। तेज रफ्तार के कारण स्कूटी मेट्रो पिलर से टकरा गई। हादसे में पीछे बैठे राहुल की मौत हो गई थी। एमएसीटी की पीठासीन अधिकारी गुंजन गुप्ता ने आदेश दिया कि साक्ष्यों के आधार पर यह साबित हो गया है कि हादसा तेज और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण हुआ। एमएसीटी ने माना कि राहुल की मां, नाबालिग भाई और अविवाहित बहन उसके ऊपर आर्थिक रूप से निर्भर थे। राहुल असंगठित क्षेत्र में काम करता था और उसकी आय का कोई पुख्ता सबूत न...
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