नई दिल्ली, नवम्बर 5 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। द्वारका जिला अदालत ने महावीर एन्क्लेव इलाके में साल 2021 में एक राहगीर की आंख फोड़ने के मामले में आरोपी जगपाल को दोषी करार दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सौरभ गोयल की अदालत ने कहा कि पीड़ित की गवाही, चश्मदीद का बयान और मेडिकल रिपोर्ट से साबित होता है कि आरोपी ने बिना किसी उकसावे के हिंसक हमला किया और पीड़ित की एक आंख की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। घटना 30 अक्तूबर 2021 की है। शिकायतकर्ता मोहम्मद सलीम अपने काम से लौट रहे थे। इसी दौरान उन्होंने देखा कि आरोपी एक मछली दुकान पर दुकानदार से बहस कर रहा है। सलीम ने उसे शांत रहने को कहा और वहां से चले गए। थोड़ी दूरी पर आरोपी ने सलीम को रोककर गाली-गलौच की और सड़क से पत्थर उठाकर उनकी आंख पर जोरदार वार कर दिया।
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