नई दिल्ली, अक्टूबर 7 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली विश्वविद्यालय ने रामानुजन कॉलेज के प्रिंसिपल रसाल सिंह के निलंबन पर अंतरिम रोक के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। 26 सितंबर को दिल्ली उच्च न्यायालय ने तीन महिला शिक्षकों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों पर प्रोफेसर रसाल के निलंबन पर अंतरिम रोक लगा दी थी। उच्च न्यायालय ने कहा था कि निलंबन से पहले याचिकाकर्ता को सुनवाई की अनुमति नहीं दी गई। अब विश्वविद्यालय, रामानुजन कॉलेज और एक शिकायतकर्ता द्वारा एकल पीठ द्वारा पारित स्थगन आदेश के खिलाफ तीन याचिकाएं दायर की गई हैं। इसपर बुधवार को सुनवाई होगी। दिल्ली विश्वविद्यालय ने एकल पीठ द्वारा पारित स्थगन आदेश को रद्द करने का निर्देश देने की मांग की है। यह भी अनुरोध किया गया है कि 26 सितंबर के आदेश के क्रियान्वयन पर तब तक रोक ल...