नई दिल्ली, दिसम्बर 28 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। पटियाला हाउस कोर्ट ने 3.25 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में एशियन डेयरी मिल्क और फूड कंपनी और उसके मालिक अजय गुप्ता को दोषी ठहराया है। अदालत ने माना कि आरोपी ने बैंक के प्रति अपनी वैध देनदारी के आंशिक भुगतान के लिए चेक जारी किया था, जो धनराशि की कमी के कारण बाउंस हो गया। यह फैसला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (एनआई एक्ट) आकांक्षा सिंह ने सुनाया । अदालत के मुताबिक, आरबीएल बैंक ने आरोपी फर्म को समय-समय पर कैश क्रेडिट और बैंक गारंटी की सुविधा दी थी, जिसकी सीमा बढ़ते-बढ़ते 4.50 करोड़ तक पहुंच गई। भुगतान न होने पर वर्ष 2016 में खाते को एनपीए घोषित किया गया। उस समय बैंक के अनुसार आरोपी पर 4.67 करोड़ रुपये से अधिक की देनदारी थी। इसी के आंशिक भुगतान के लिए 3.25 करोड़ का चेक दिया गया, जो ...