नई दिल्ली, जनवरी 6 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। दुष्कर्म के एक मामले में केस डायरी के रखरखाव में लापरवाही बरतने पर तीज हजारी कोर्ट ने एसएचओ और एसीपी को तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 14 जनवरी को होगी। तीस हजारी स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. यादवेंद्र सिंह की अदालत ने कहा कि पुलिस द्वारा पेश की गई केस डायरी न तो विधिवत क्रमांकित थी और न ही उस पर संबंधित थाना प्रभारी (एसएचओ) अथवा सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) के हस्ताक्षर मौजूद थे। यह जांच प्रक्रिया की गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। अदालत ने राजौरी गार्डन थाने के एसएचओ और संबंधित एसीपी को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। अदालत ने उनसे यह स्पष्ट करने को कहा कि केस डायरी के रखरखाव से जुड़े नियमों का पालन क्यों नहीं किया गया। साथ ही, भविष्य में...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.