नई दिल्ली, दिसम्बर 3 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ वर्ष 2019 में द्वारका इलाके में लगाए गए कथित अवैध होर्डिंग्स से जुड़े मामले की सुनवाई बुधवार को स्थगित कर दी। इस मामले में अब 11 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। शिकायतकर्ता शिव कुमार सक्सेना ने दिल्ली संपत्ति विरुपण निवारण अधिनियम, 2007 की धारा तीन के तहत यह शिकायत दायर की थी। इसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तत्कालीन मटियाला विधायक गुलाब सिंह और द्वारका ए वार्ड की तत्कालीन पार्षद नितिका शर्मा पर द्वारका क्षेत्र के कई स्थानों पर बड़े-बड़े बैनर और होर्डिंग्स लगाकर सार्वजनिक संपत्ति को बिगाड़ने का आरोप लगाया गया था।

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