नई दिल्ली, नवम्बर 25 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। रोहिणी जिला अदालत ने वर्ष 2016 में छापेमारी के दौरान दिल्ली पुलिस के एएसआई पर गोली चलाने के मामले में आरोपी को दोषी ठहराया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार खर्ता की अदालत ने आरोपी सोनू को आईपीसी की धारा 307 (हत्या के प्रयास) और धारा 353 (सरकारी कर्मचारी को कर्तव्य से रोकने के लिए हमला) के तहत दोषी करार दिया है। मामला चार अप्रैल 2016 का है। केशवपुरम थाना में तैनात तत्कालीन एएसआई अजय कुमार अपनी टीम के साथ सोनू को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी करने गए थे। छापेमारी के दौरान आरोपी ने अजय कुमार पर फायरिंग कर दी। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने यह साबित कर दिया है कि आरोपी सोनू ने एएसआई अजय कुमार को मारने की नीयत से गोली चलाई थी। बुलेट प्रूफ जैकेट के कारण उनकी जान बची। इसके अलावा ज...