नई दिल्ली, नवम्बर 13 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। पैरोल और फर्लो की अवधि समाप्त होने के बाद शारीरिक रूप से आत्मसमर्पण करने में अक्षम दोषियों के लिए हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को नियम बनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने 81 वर्षीय महिला कैदी की याचिका का निपटारा करते हुए यह निर्देश जारी किया। महिला कैदी बिना सहायता के चलने या बुनियादी गतिविधियां करने में असमर्थ है। पीठ ने कहा कि दिल्ली कारागार नियम, 2018 में इस तरह की खामियां गंभीर रूप से बीमार दोषियों को कानूनी अधर में धकेल देती हैं। पीठ ने एक ऐसी नीतिगत व्यवस्था की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया जो कैदियों के नियंत्रण से परे मानवीय परिस्थितियों को संबोधित करे। न्यायालय ने कहा कि बुजुर्ग याचिकाकर्ता को आत्मसमर्पण करने का निर्देश देना उसकी स्थिति को देखते हुए अमानवीय होग...