संभल, दिसम्बर 10 -- बहजोई। ग्रामीण क्षेत्र के दुकानदारों से जिला पंचायत संपत्ति एवं विभव कर (सीपी टैक्स) वसूल करता है। वर्ष 2023-24 का भुगतान न करने वालों के खिलाफ विभाग सख्त हो गया है। सख्ती दिखाते हुए करीब सात सौ बकाएदारों को नोटिस जारी कर 15 दिन में टैक्स जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश की सभी जिला पंचायतों की आय बढ़ाने के लिए संपत्ति व विभव कर को लागू किया गया था। यह कर ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसाय करने वालों से लिया जाता है। इस टैक्स से होने वाली आय से जिला पंचायत क्षेत्र में विकास कार्य कराता है। साथ ही टैक्स जमा करने वाले दुकानदार को विभाग द्वारा लाइसेंस भी जारी किया जाता है। वर्ष 2023-24 मार्च तक की टैक्स वसूली में विभाग ने पाया कि 700 लोग ऐसे हैं। जिन्होंने टैक्स जमा नहीं किया है, जिनके पास विभागीय कर्मचारी गया था। बाद मे...