मधुबनी, जुलाई 3 -- मधुबनी। प्रथम अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी तेज कुमार प्रसाद की अदालत ने संपत्ति नुकसान पहुंचाने के एक मामले में आरोपित बाप बेटे को दोषी करार दिया है। बुधवार को मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी सुभाष पासवान ने बताया कि शंकर प्रसाद एवं उसके पुत्र ललित प्रसाद को कोर्ट ने दोषी पाया है।

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