नई दिल्ली, जून 28 -- नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के संपत्ति कर जमा करने वालों को 10 फीसदी की छूट के दायरे की अवधि को एक महीने तक बढ़ा दिया है। अब 31 जुलाई तक लोग अपना बकाया संपत्ति कर और मौजूदा वित्तीय वर्ष 2025-26 का संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं। इस दौरान उन्हें निगम की तरफ से 10 फीसदी छूट प्रदान होगी। अब तक 30 जून तक ही मौजूदा वित्तीय वर्ष व अन्य बकाया संपत्ति कर का एकमुश्त भुगतान करने पर निगम की तरफ से यह दस फीसदी तक की छूट दी जाती थी। इस अवधि को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है।

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