नई दिल्ली, नवम्बर 6 -- नई दिल्ली, व.सं। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने संपत्ति कर निपटान योजना सुनियो के तहत लोगों से बकाया टैक्स जमा करने का आह्वान किया था। योजना के तहत एक अप्रैल, 2020 से लेकर 31 मार्च 2025 तक सभी ब्याज व पेनल्टी को माफ कर वर्ष 2025-2026 तक संपत्तिकर जमा कराने की सुविधा दी गई थी। जिन करदाताओं ने कर जमा नहीं किया उन पर एमसीडी सिटी एसपी जोन ने कार्रवाई की है। इसमें सदर बाजार वार्ड 72 व बाजार सीता राम वार्ड 79 की संपत्तियां शामिल हैं।

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