रुद्रपुर, फरवरी 15 -- रुद्रपुर, संवाददाता। फास्ट ट्रैक कोर्ट/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अश्विन गौड़ की अदालत ने नाबालिग अपहरण और दुष्कर्म मामले में आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया। जानकारी के मुताबिक, 6 जनवरी 2024 को किच्छा निवासी एक व्यक्ति ने थाना किच्छा में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उनकी नाबालिग बेटी को उमेश पुत्र जिराज निवासी किच्छा बहला-फुसलाकर ले गया है। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने आरोपी उमेश को गिरफ्तार कर लिया था। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अश्विन गौड़ की अदालत में हुई। जहां साक्ष्यों के अवलोकन और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी उमेश को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया।

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