इंदौर, जुलाई 8 -- मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 3 साल की बच्ची की 'संथारा' अपनाने के बाद हुई मौत के मामले में माता-पिता और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने यह सख्त रुख एक जनहित याचिका पर लिया। यह याचिका 3 साल की बच्ची को ब्रेन ट्यूमर होने के कारण 'संथारा' लेने के बाद हुई मौत की घटना पर दाखिल की गई थी। इंदौर पीठ के जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस विनोद कुमार द्विवेदी की पीठ ने माता-पिता के साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को नोटिस जारी किया। अदालत ने इनसे 4 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिका पर अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। कार्यकर्ता प्रांशु जैन (23) की ओर से दाखिल की गई याचिका में कहा गया है कि बच्चों और मानसिक रूप से बीमार लोगों को संथारा लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ऐसा कृत्य उनके जीवन और व्य...