रांची, जून 21 -- रांची। विशेष संवाददाता झारखंड हाईकोर्ट ने संत जोसेफ कॉलेज तोरपा को राज्य सरकार के अनुदान के रूप में मिली राशि के आय-व्यय का ब्योरा देने का निर्देश दिया है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने कॉलेज की अपील याचिका खारिज करते हुए एकलपीठ के आदेश को सही बताया। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा है कि संत जोसफ कॉलेज तोरपा राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित है। ऐसे में कॉलेज को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(बी) के तहत एक सार्वजनिक प्राधिकरण माना जा सकता है। कॉलेज के सेवानिवृत्त प्रोफेसर अक्षय कुमार राय ने सूचना के अधिकार के तहत आवेदन देकर कॉलेज प्रबंधन से सरकार की ओर से मिले अनुदान की राशि के खर्च का ब्योरा मांगा था, लेकिन कॉलेज प्रबंधन ने इसे देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद ...