शिमला, मई 26 -- शिमला की संजौली मस्जिद मामले में सोमवार को शिमला की जिला अदालत में अहम सुनवाई हुई। वक्फ बोर्ड बनाम एमसी शिमला के इस विवाद में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने निचली अदालत (नगर निगम शिमला आयुक्त कोर्ट) के फैसले पर अंतरिम रोक (स्टे) लगाते हुए अगली सुनवाई के लिए 29 मई 2025 की तिथि तय की है। अदालत के इस निर्णय को वक्फ बोर्ड के लिए राहत माना जा रहा है जिसने नगर निगम आयुक्त की अदालत द्वारा मस्जिद को अवैध घोषित कर गिराने के आदेश को जिला अदालत में चुनौती दी है। गौरतलब है कि शिमला के संजौली क्षेत्र में स्थित मस्जिद को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। 3 मई 2025 को नगर निगम आयुक्त भूपिंदर अत्री की अदालत ने इस मामले में अंतिम फैसला सुनाते हुए मस्जिद को पूरी तरह अवैध निर्माण घोषित किया और उसे गिराने का आदेश दिया था। इससे प...