शिमला, फरवरी 18 -- हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली क्षेत्र में स्थित मस्जिद के अवैध निर्माण का मामला एक बार फिर तूल पकड़ता नजर आ रहा है। संजौली सिविल सोसाइटी ने मंगलवार को नगर निगम शिमला आयुक्त से मुलाकात कर अदालत के आदेश पर अमल करने की मांग की। सितंबर 2024 में गरमाए इस मुद्दे पर अदालत ने बीते वर्ष के अक्टूबर महीने में मस्जिद के दो अवैध फ़्लोर को हटाने का आदेश दिया था, लेकिन चार महीने बीत जाने के बाद भी कार्रवाई न होने पर सिविल सोसाइटी ने नाराज़गी जताई है।अदालत के आदेश के बावजूद कार्रवाई नहीं संजौली सिविल सोसाइटी का कहना है कि नगर निगम शिमला आयुक्त की अदालत ने अक्टूबर में मस्जिद के दो अवैध फ्लोर को हटाने का आदेश दिया था। इसके लिए दो महीने की समय सीमा दी गई थी। आदेश में यह भी कहा गया था कि यदि मस्जिद कमेटी स्वयं अवैध निर्माण नहीं ...