मधुबनी, जून 4 -- मधुबनी/राजनगर। बिरौल गांव निवासी संजय कुमार 24 वर्ष की गला रेत कर की गई हत्या मामले में मंगलवार को मुख्य आरोपित विद्यानंद राम तथा ऋषि कुमार राम ने प्रथम अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी तेज कुमार प्रसाद की अदालत में सरेंडर कर दिया। आरोपितों की ओर से दाखिल जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज करते हुए दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। खजौली थाना के चंद्रडीह गांव निवासी विद्यानंद राम एवं कलुआही थाना के हरिपुर काजी टोल के ऋषि कुमार राम पर चाकू से गला रेत कर तथा शरीर के अन्य हिस्सों पर गंभीर जख्म पहुंचा कर संजय कुमार की हत्या करने का आरोप है। राजनगर थानाध्यक्ष सचिन कुमार ने बताया कि दोनों आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। कुर्की से पूर्व आरोपितों के घर पर इश्तिहार चिपकाए गया है । पुलिस की बढ़ती दबिश ए...