नई दिल्ली, सितम्बर 26 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को प्रिया सचदेव कपूर को अपने दिवंगत पति संजय कपूर की संपत्ति की सूची सीलबंद लिफाफे में जमा करने की अनुमति दे दी। इससे पहले दोनों पक्षों ने आश्वासन दिया था कि कोई भी संपति से जुड़ी गुप्त जानकारी सार्वजनिक नहीं करेगा। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि संजय कपूर की वसीयत की एक प्रति उनकी मां रानी कपूर के साथ साझा की जाएगी, जबकि गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए मूल प्रति अदालत के महापंजीयक के पास रहेगी। पीठ ने प्रिया, उनके सौतेले बच्चों समायरा- कियान राज कपूर (उनकी मां करिश्मा कपूर के माध्यम से) व रानी कपूर के वकीलों द्वारा दी गई शपथ पर गौर किया कि न तो वे, न ही उनकी कानूनी टीम इस मामले से संबंधित कोई प्रेस बयान जारी करेगी। प्रिया ने साइबर सुरक्षा जोखिमों व संवेदनशील वित्...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.