मुजफ्फर नगर, जुलाई 11 -- नगर मजिस्ट्रेट की तरफ से भारतीय नागरिक संहिता की धारा 131 के तहत राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन से जुड़े संजय अरोड़ा सहित चार लोगों को नोटिस जारी कर एक-एक लाख रुपये का मुचलका पाबंद किया गया है। नोटिस जारी कर इन सभी को 16 जुलाई को नगर मजिस्ट्रेट के कोर्ट में दाखिल होने को कहा गया है। उधर नोटिस जारी होने से राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई है। संजय अरोड़ा का कहना है कि सावन कांवड़ यात्रा मेला में शिविर लगाने वाले अधिकांश लोगों को पहली बार नोटिस जारी किया गया है। जबकि नगर मजिस्ट्रेट ने इससे इंकार किया है। नगर मजिस्ट्रेट पुराने मामले में कोतवाली नगर की रिपोर्ट के आधार पर संबंधित को नोटिस जारी कर मुचलका पाबंद करने की कार्यवाही की जा रही है। नगर मजिस्ट्रेट पंकज प्रताप राठौड़ की कोर...
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