मधुबनी, दिसम्बर 21 -- रहिका। लोक भागीदारी एवं मीडिया संभाग अंतर्गत बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की उद्देश्य से विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के आलोक में विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों को उनके अधिकार एवं कर्तव्यों का विस्तृत जानकारी दिया गया। वित्तीय वर्ष 2025- 26 विद्यालय शिक्षा समिति सदस्यों ने लेखा जोखा प्रस्तुत किया। प्रखंड में संकुल स्तर पर सात विद्यालय के समूहों को तीन दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण का उद्देश्य विद्यालय का लगातार अनुश्रवण करना पोषक क्षेत्र के अंदर 6 आयु से 14 आयु वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा के तहत सभी को विद्यालय से जोड़ने, भवन निर्माण,एवं भवन का रख रखाव जन अंशदान प्राप्त करने पर प्रकाश डाला गया। इसके आलावे शिक्ष...