आगरा, मई 7 -- षड्यंत्र रच कर शादी करने, यौन शोषण कर मारपीट एवं जान से मारने की धमकी के मामले में आरोपी अजय प्रताप सिंह निवासी कोतवाली जिला मथुरा को कोर्ट ने दोषी पाया है। अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट की अदालत ने उसे दस वर्ष के कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी राहुल सिसौदिया ने गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत किए। वादी ने थाना हरीपर्वत में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी मर्जी के खिलाफ आरोपी ने उसके साथ षड्यंत्र रचकर शादी व यौन शोषण करने तथा मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी गई। थाना पुलिस ने 19 दिसंबर 2013 को मुकदमा दर्ज किया। एक जनवरी 2014 को आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

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