लखनऊ, सितम्बर 9 -- लखनऊ। विधि संवाददाता हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में श्रीराम स्वरूप विश्वविद्यालय में विधि के छात्रों की समस्या को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। आशीष कुमार सिंह की ओर से दाखिल उक्त याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि उक्त विश्वविद्यालय को पक्षकार नहीं बनाया गया है। सभी तथ्यों को रिकॉर्ड पर लाने के लिए उक्त विश्वविद्यालय को भी सुना जाना जरूरी है। न्यायालय ने याची को आदेश दिया कि वह तत्काल विश्वविद्यालय को पक्षकार बनाए। साथ ही विश्वविद्यालय के अधिवक्ता को याचिका की एक प्रति भी उपलब्ध कराने के आदेश दिए। मामले की अगली सुनवाई 12 सितंबर को होगी। याचिका में विश्वविद्यालय के पास विधि शिक्षा की मान्यता न होने के बावजूद छात्रों का दाखिला लेकर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया गया है। मांग की गई है क...