लखनऊ, सितम्बर 15 -- लखनऊ। विधि संवाददाता हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने श्रीराम स्वरूप विश्वविद्याल के छात्रों पर हुए लाठी चार्ज की जांच न्यायिक आयोग से कराए जाने की मांग वाली जनहित याचिका को निस्तारित किया। साथ ही, फिलहाल हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि उक्त याचिका को निस्तारित किए जाने का अर्थ यह नहीं है कि निजी विश्वविद्यालय अथवा अन्य प्रतिवादियों के किसी अवैध कृत्य को नजरंदाज किया जा रहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने स्थानीय अधिवक्ता आशीष सिंह की याचिका पर पारित किया। याचिका में हाईकोर्ट के सेवानिवृत जज के अध्यक्षता में जांच आयोग बनाने के साथ दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही की भी मांग की गई थी। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि उक्त मांग पीड़ित छात्रों की ओर...