लखनऊ, सितम्बर 15 -- अयोध्या धाम में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान रेकी कर गोपनीय दस्तावेज भेजने का प्रयास करने के दौरान गिरफ्तार खालिस्तान समर्थक शंकर लाल दुसाद की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज हो गई है। सीकर राजस्थान के रहने वाले शंकर लाल दुसाद की जमानत अर्जी को एटीएस के विशेष न्यायाधीश हुसैन अहमद अंसारी ने खारिज कर दिया है। जमानत अर्जी का विरोध करते हुए एटीएस की ओर से कहा गया था कि इस प्रकरण की रिपोर्ट एटीएस अयोध्या इकाई के प्रभारी निरीक्षक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने 19 जनवरी 2024 को थाना एटीएस गोमती नगर में दर्ज कराई गई थी। इसमें कहा गया था कि आरोपी 17 जनवरी 2024 को सफेद स्कॉर्पियो वाहन संख्या एचआर 51- बीएक्स 3753 से अपने साथियों के साथ अयोध्या पहुंचा था। वहां प्रस्तावित 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलाल की मूर्ति...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.