नई दिल्ली, अप्रैल 4 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद में हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल सभी वाद को एक साथ जोड़ने के इलाहबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका पर नोटिस जारी कर पक्षकारों से जवाब मांगा है। शाही ईदगाह मस्जिद की प्रबंधन समिति ने उच्च न्यायालय द्वारा पिछले साल 23 अक्टूबर को पारित आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है। इस आदेश के जरिए, उच्च न्यायालय में शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट की प्रबंधन समिति की उस अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसमें 11 जनवरी को हिंदू पक्ष द्वारा दाखिल सभी मामले को सुनवाई के लिए एक साथ जोड़ दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 19 मार्च को मस्जिद समिति को उच्च न्यायालय में जाकर सभी वाद को एक साथ जोड़ने के आदेश को वापस लेने की मांग ...