प्रयागराज, अगस्त 11 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर में मिलावटी खाद्य सामग्री की शिकायत पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के सहायक आयुक्त (खाद्य) को निर्देश दिया है। कोर्ट ने उन्हें इस मामले की नए सिरे से सुनवाई कर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। परिसर में मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए याचिका दाखिल की गई है। कोर्ट ने याची के नए प्रत्यावेदन पर पक्षकारों को सुनका छह सप्ताह के भीतर निर्णय लेने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के सचिव कपिल कुमार शर्मा की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि मंदिर परिसर के भीतर कोई भी खाद्य पदार्थ ले जाने, बिक्री और वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया जाए। साथ ही दुकानदार अशोक राघव का...